फिरोजाबाद के युवक की हत्या के मामले में चार दोषी करार, कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई

फिरोजाबाद: 2021 के एक बहुत चर्चित मर्डर केस में एक अहम फैसला सुनाते हुए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक पिता और बेटे समेत चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर ₹54,500-₹54,500 का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना एका थाना इलाके में हुई, जहां एक लड़की के भाई को जबरदस्ती ले जाते समय पीट-पीटकर मार डाला गया।

असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट शैलेंद्र प्रताप सिंह चौहान के मुताबिक, यह मामला 2021 का है, जब आरोपी अंकुल एक महिला की बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने लड़की को बरामद करके उसके परिवार को सौंप दिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई।

उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई राज्य में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई। पुलिस मीडिया सेल की जानकारी के अनुसार, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सौरभ दीक्षित के निर्देशन में, आरोपियों को गिरफ्तार करने और केस को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए SOG और सर्विलांस टीमों का गठन किया गया था।

उन्होंने बताया कि 23 अगस्त, 2021 को आरोपी पीड़िता के घर पहुंचा, उसे खींचकर ले जाने की कोशिश की और उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में पीड़िता का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे आगरा के SNM हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि घटना के आधार पर एका थाने में आरोपी प्रदीप, भोला, अंकुल और राजकुमार के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया था। प्रदीप और अंकुल पिता-पुत्र हैं। बाद में, पीड़ित के भाई की मौत के बाद, हत्या की धारा जोड़ी गई। जांच के दौरान सबूत इकट्ठा किए गए और 7 मई, 2022 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।

एडजुटेंट जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चार्ज (ADJ-1) जज सुनील कुमार सिंह ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। इस सजा में पुलिस मॉनिटरिंग सेल, जांचकर्ता, प्रॉसिक्यूशन और वकील की सक्रिय भूमिका भी अहम मानी जा रही है।

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